PF खाते से एक बार में कितने रुपये निकाल सकते हैं
एक बार में PF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं आप, जानिए ऐसी जरूरी बातें
कोरोना काल में सब्सक्राइबर्स की मदद के लिए ईपीएफओ ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. इसके तहत पीएफ खाते से धनराशि निकालने समेत बीमा की रकम आदि बढ़ाना है. इससे कर्मचारियों को आर्थिक समस्या से राहत मिलेगी.
एक बार में इतने रुपए निकाल सकते है कर्मचारी
- कोई भी कर्मचारी एक बार में 1 लाख रुपए की निकासी कर सकता है, भले ही कर्मचारी ने 5 साल की नौकरी पूरी न की हो. (ये नियम केवल चिकित्सा उपचार के लिए लागू है) इस राशि को आप तभी निकाल सकते है जब आपके EPF खाते में 1 लाख से अधिक की राशि जमा हो.
- ये नियम कर्मचारी के इलाज, पति/पत्नी, बच्चों और आश्रित माता-पिता पर लागू होता है। हालांकि PF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए इलाज बिलों, दवाओं और अन्य शुल्कों के लिए भुगतान किए गए बिलों की जरूरत पड़ेगी.
- एक साल में निवेशक शादी और पढ़ाई के लिए 3 बार से ज्यादा बार रिटायरमेंट से पहले पीएफ राशि को नहीं निकाल सकता है.
नौकरी गंवाने वालों को भी मिलेगी सुविधा
ईपीएफओ की घोषणा के मुताबिक जो कर्मचारी एक महीने या उससे अधिक समय से नौकरी में नहीं है वह भी अपने पीएफ शेष का 75 प्रतिशत तक रकम निकाल सकता है. खाताधारकों को यह सुविधा ईपीएफओ पेंशन नियमों के तहत पेंशन लाभ जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए दी गई है.
75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं रकम
- कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर जमा राशि का 75% तक एकमुश्त राशि निकाल सकते हैं।
- बाकी 25% राशि पेंशन के लिए जमा रहती है. कुछ विशेष स्थिति में कर्मचारी अपने PF खाते से 100 फीसदी राशि को निकाल सकते है
- लेकिन उसके लिए आपको कोई बड़ा कारण बताना होगा जैसे – स्थायी विकलांगता, गंभीर बीमारी, 2 महीने तक नई नौकरी न मिलना, शादी, बच्चों की पढ़ाई और घर खरीदने आदि बड़े खर्चो को पूरा करने के लिए ये राशि मिल जाती है.
PF खाते से पैसे निकलने के लिए आवेदन कैसे करे
कर्मचारी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं. PF खाते से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको EPFO या अपनी कम्पनी से संपर्क करना चाहिए.
आसानी से निकाल सकते हैं पैसा
एक ईपीएफओ सदस्य अपनी नौकरी छोड़ने के बाद भी अपने ईपीएफ खाते से कोविड अग्रिम के लिए पात्र है, बशर्ते कि पूर्ण और अंतिम पीएफ निकासी का दावा न किया गया हो.
बीमा की रकम में बढ़ोत्तरी
ईपीएफओ ने ईडीएलआई योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है. अब अगर किसी ईपीएफ खाताधारक की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को बीमा की रकम मिलेगी.
आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी
ईपीएफओ ने ईपीएफ खाते को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. इसलिए जिन कर्मचारियों का आधार, ईपीएफ खाते से लिंक नहीं है नियोक्ता ऐसे खातों में योगदान की राशि जमा नहीं कर पाएंगे. साथ ही ऐसे ईपीएफ खातों के लिए ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह रिटर्न) दाखिल करने की अनुमति नहीं देगा.