छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए ज़रूरी ख़बर : धान बेचने के लिए कराना होगा अनिवार्य ये कार्य

धान बेचने हेतु नये और पुराने पंजीकृत किसानों का पोर्टल में नॉमिनी कराना अनिवार्य It is mandatory for new and old registered farmers to nominate themselves in the portal for selling paddy.

सीजी एकीकृत किसान पोर्टल :- छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए आज हम लेकर आए हैं, एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर, अगर आप भी धन बेचते हैं और इसके लिए पंजीकृत कारण हैं तो, आपके लिए जरूरी खबर पूरी जानकारी के लिए आज का आर्टिकल हमारा अंत तक पढ़ते रहें। क्योकि आज हम आपको बताने वाले क्यों It is mandatory for new and old registered farmers to nominate themselves in the portal for selling paddy.

एकीकृत किसान पोर्टल का उद्देश्य

  • कृषकों का आसान एवं सुगम पंजीयन ।
  • विभिन्न योजनाओं हेतु एक ही बार कृषक पंजीयन |
  • योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण में आसानी |
  • सटीक एवं त्वरित डाटा की प्राप्ति |
  • वास्तविक हितग्राही को लाभान्वित करना एवं हितग्राहियों के दोहराव को रोकना |

किसानों के लिए नॉमिनी पंजीयन अनिवार्य

राज्य सरकार के मंड़ियों में धान बेचने (ऊपार्जन) हेतु राज्य सरकार के वेबसाईट किसान डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन (एकीकृत कृषक पोर्टल) में पंजीयन कार्य प्रारंभ हो गया है। साथ ही पहले से पंजीकृत किसानों को धान बेचने हेतु इस वर्ष 2023-24 में धान पंजीयन के नॉमिनी नामांकन कर कैरी फारवर्ड करवाना अनिवार्य है, क्योंकि धान बेचने हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन नॉमिनी रखना अनिवार्य है। इसलिए सभी किसान अपना पंजीयन फॉर्म तैयार कर अंतिम तिथि से पूर्व अपने धान ऊपार्जन केन्द्र या सहकारी समिति केन्द्र के माध्यम से पंजीयन करा लें।

नॉमिनी पत्नी, पुत्र-पुत्री भी केन्द्रों में धान बेच सकते हैं

पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। इससे किसानों को यह फायदा होगा कि किसान यदि धान बेचने आने में असमर्थ है तो उसके द्वारा भरा गया नॉमिनी, जिसके अंतर्गत पत्नी, पुत्र-पुत्री आदि मंडियों या सहकारी समिति केन्द्रों में धान बेच सकते हैं। इसी प्रकार ऐसे किसान जिन्होंने जमीन खरीदी या बिक्री की है, वो भी इस पोर्टल में कृषि भूमि रकबा का सुधार करवा सकते हैं।

पोर्टल में नॉमिनी पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • उनमें आधार कार्ड (आवेदनकर्ता कृषक),
  • नॉमिनी का आधार कार्ड ( किसान द्वारा नामित व्यक्ति ),
  • ऋण पुस्तिका (भू-स्वामी पर्ची),
  • बी-1 (भू-स्वामी विवरण),
  • बी-2 खसरा पांचसाला खण्ड-2 (फसल विवरण),
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति ( केवल आवेदनकर्ता कृषक) एवं
  • स्वघोषणा पत्र (केवल संयुक्त भू-स्वामी हेतु)

धान बेचने के लिए नॉमिनी पंजीयन कैसे कराये

छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों आपको बता दें अगर आप भी मंड़ियों में धान बेचने (ऊपार्जन) लिए पंजीयन कराये हैं ,तो आपको ऑनलाइन पोर्टल में नॉमिनी कराना अनिवार्य है,इसके लिए आप अंतिम तिथि से पूर्व अपने धान ऊपार्जन केन्द्र या सहकारी समिति केन्द्र के माध्यम से पंजीयन करा लें। आगे हम आपको पंजीयन करने हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों का नाम एवं पूरी प्रक्रिया की जानकारी इस आर्टिकल में दिये हैं !

https://kisan.cg.nic.in/#/homepage

अथवा अपने नजदीकी धान ऊपार्जन केन्द्र या सहकारी समिति केन्द्र के माध्यम से भी पंजीयन का कार्य पूरा कर सकते हैं, अंतिम तिथि से पूर्व आपको बता दें एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से आप अपने कृषि भूमि रकबा आदि का सुधार भी कर सकते हैं !

नोट :- छत्तीसगढ़ की किसान भाइयों अगर आपको छत्तीसगढ़ सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी, सभी योजनाओं के बारे में सटीक जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है।

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[यहाँ देखें] छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अचार संहिता कब लागू होगी? और क्यों लगती है

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