ब्रेकिंग न्यूज़ छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती:- निरस्त नहीं होगी 2018 आरक्षक भर्ती, हाईकोर्ट ने दिए शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने के आदेश
2017 में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया जिसे कि,27 सितंबर 2019 को डीजीपी ने नियमों की अवहेलना के साथ भर्ती मानते हुए निरस्त कर दिया था, इस मसले पर हाईकोर्ट ने लिखित परीक्षा परिणाम को यथावत रखते हुए नए नियमों के अनुरुप शारीरिक परीक्षा कराए जाने का आदेश दिया है।
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राज्य की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय ने हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए बताया है कि हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर वन चीफ़ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन और पी पी साहू ने आदेश सार्वजनिक किया है।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि, लिखित परीक्षा को यथावत रखते हुए शारीरिक परीक्षा फिर से 90 दिनों के भीतर कराया जाए।