छत्तीसगढ़ रोजगार सहायक भर्ती में हाई कोर्ट ने लगाई रोक, ये है कारण
महासमुंद:- जनपद पंचायत बसना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनांतर्गत रोजगार सहायक भर्ती प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़ेसाजापाली निवासी मोंगरा साहू ने हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुनील साहू के माध्यम से रिट याचिका प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में उच्च न्यायालय ने वर्तमान रोजगार सहायक नियुक्ति भर्ती पर रोक लगाने और छह सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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बसना जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंकज देव ने 25 जनवरी को एक आदेश किया था। आदेश में बताया गया कि 25 जनवरी 2019 को विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने और भर्ती प्रक्रिया एक वर्ष से लंबित होने के कारण इस विज्ञापन को प्रभाव से निरस्त कर दिया जाता है।
मोंगरा ने बताया कि पूर्व विज्ञापन में दावा-आपत्ति एवं मेरिट सूची भी बन गई थी। नियुक्ति के लिए सिर्फ अधिकारी का अंतिम मुहर बाकी था। अब बसना जनपद पंचायत के उन्हीं ग्राम पंचायतों में पुनः रोजगार सहायक भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने पर उन्होंने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया है।