सरकार का आदेश : डुप्लीकेट PAN Card वालों को देना होगा 10 हजार का जुर्माना

Duplicate PAN Card Holders Will Have To Pay a Fine of 10000

अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए है जैसे कि आप सबको पता है कि पैन कार्ड मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर एक आदमी के पास एक पैन कार्ड लाइफ टाइम के लिए रहता है आपका अगर पैन कार्ड टूट गया है गुम गया है या कुछ नाम चेंज करना है तो भी आप उसी नंबर का दूसरा पैन कार्ड इशू करा सकते हैं आज हम आपको बताएंगे पैन कार्ड संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर जो कि आपको जानना आवश्यक है l

पैन कार्ड (Pan Card) का महत्व

आपको बता दें पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया, एक पहचान संख्या होता है जोकि भारतीय नागरिकों के लिए आयकर संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक होता है एक व्यक्ति के लिए एक नंबर जनरेट किया जाता है लाइफ टाइम के लिए ! बिना पैन कार्ड (Pan Card) के वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकते हैं। इसके आलावा जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरते हैं उनके लिए पैन कार्ड (Pan Card) बेहद जरूरी होता है।

डुप्लीकेट PAN Card वालों को देना होगा 10 हजार का जुर्माना

जिन लोगों के पास दो आधार कार्ड मौजूद हैं, उन्हें अपने एक पैन कार्ड को रद्द करवाने की जरूरत होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से अथवा पैसे बचाने से सम्बंधित कोई गलत इरादे से एक से अधिक पैन कार्ड के लिए आवेदन कर उसे प्राप्त भी कर लेते हैं। अगर व्यक्ति ऐसे में पकड़ा जाता है, तो उसे भारी जुर्माना लग सकता है।

सरकार ने एक से अधिक पैन कार्ड रखने के सम्बंध में कड़े कानून बनाए हैं। बता दें कि इसके लिए 10, 000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। यह नियम आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत दी गई है

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आपके पास भी हैं दो PAN Card तो आज ही करें ये काम

दोस्तों अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है किसी कारणवश और अगर आप 10000 जुर्माना से बचना चाहते हैं, तो आप एक पैन कार्ड को सरेंडरर करा दीजिए गा ,सरेंडर करने का तरीका बहुत ही सिंपल है ,जो कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीका मौजूद है, अगर आप ऑफलाइन तरीके से अपना पैन कार्ड सेरेंडर ( PAN Card Surrender ) करना चाहते हैं, तो नजदीकी पैन कार्ड एजेंट के पास जाएं या ऑफिस में जाएं और पैन कार्ड सरेंडर का 1 फॉर्म डालें इसमें आपका एक पैन कार्ड सरेंडर हो जाएगा और दूसरा तरीका ऑनलाइन हम नीचे बताएंगे आप इनकम टैक्स ऑफिस के वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन तरीके से अपना एक पैन कार्ड सेरेंडर कर सकते हैं l

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दोहरे आवेदन से मिल जाते हैं दो पैन कार्ड

कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डुप्लीकेट या एक से अधिक पैन कार्ड न ही दे सकता है और न ही अपने पास रख सकता है। एक से ज्यादा या डुप्लीकेट पैन कार्ड बनाने पर उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार ने जुर्माना राशि को भी घोषित कर दिया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे।

ऑनलाइन PAN Card Surrender – पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें

नीचे दिए गए तरीकों का पालन करके पैन कार्ड को ऑनलाइन रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1: उसे भारतीय आईटी विभाग की रजिस्टर्ड साइट http://incometax.sparshindia.com/pan/newPAN.asp  पर लॉग-इन करना होगा।

स्टेप 2:  फॉर्म को पूरा करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देश को पढ़ना होगा। ऐसा करने के बाद उसे सभी आवश्यक जानकारी देनी होगी। आपने जो भी जानकारी दी है वो मान्य और सही होनी चाहिए।

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