छत्तीसगढ़ बजट 2023 के बारें में न्यूज़ :आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं,बुजुर्गाे पेंशन ,रसोईयों ,विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय ,2500 बेरोजगारी भत्ता सहित बड़ी खुशखबरी

क्यों खास है छत्तीसगढ़ बजट 2023 ? Budget News

क्यों खास है छत्तीसगढ़ बजट 2023 ? Budget News : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजट में कई घोषणाएं की गई। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किया जाएगा।

Chhattisgarh budget 2023 मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जायेगी। रोजगार एवं पंजीयन केन्द्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें अधिकतम 02 वर्ष तक 2500 रू. प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 02 सौ 50 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान।

ये देखें किसे-क्या मिला

  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बजट को अंतिम रूप दिया।
  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं
  • 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से कम उन्हें 25 सौ रुपये बेरोजगारी भत्ता की घोषणा
  • केंद्र के 4.1% की तुलना में 4.8% दर से वृद्धि का अनुमान है।
  • राज्य की वृद्धि दर केंद्र से अधिक अनुमानित हैं।
  • चालू वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में 8% वृद्धि का अग्रिम अनुमान।
  • राज्य के पर्व त्योहार, आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होम गार्ड के मानदेय में वृद्धि
  • अंतागढ़, कटघोरा, सरायपाली में अपर क्लेक्टर कार्यालय, सात नवीन तहसीलों का गठन
  • राजस्व भूमि का पुनः सर्वेक्षण रडार के जरिए, 7 करोड़ का प्रावधान।
  • अब तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ जल, शेष परिवारों तक जल पहुंचाने 2 हजार करोड़ रुपए की राशि। (राज्यांश से)
  • कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के लिए दो करोड़ का प्रावधान
  • कौशल्या समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी।
  • भोजन सहाय योजना की राशि को बढ़ाकर 700 से 1200।
  • होमगार्ड जवानों के लिए न्यूनतम रू. 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमाह
  • राम वन गमन पथ के लिए 2 करोड़ का प्रावधान
  • सिरपुर विकास प्राधिकरण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
  • स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु रू. 500 प्रतिमाह

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना,आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि 

निराश्रितो बुजुर्गाे, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रू. से बढ़ाकर 500 रू प्रति माह की जाएगी।

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महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 06 हजार 500 रु. प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रू. प्रति माह की जाएगी।

आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रू. से बढ़ाकर 05 हजार रू प्रति माह किया जाएगा। मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रू. से बढ़ाकर 07 हजार 500 रु. प्रति माह किया जाएगा।

मितानिन बहनों को प्रोत्साहन राशि 

गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रू. प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा। ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है।

पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 22 सौ 50 रूपए को बढ़ाकर 03 हजार रूपए, 33 सौ 75 रूपए को बढ़ाकर 04 हजार 05 सौ रूपए., 04 हजार 50रूपए को बढ़ाकर 55 सौ रूपए एवं 04 हजार 05 सौ रूपए को बढ़ाकर 06 हजार रूपए प्रति माह किया जाएगा। ग्राम पटेल को दिये जा रहे 02 हजार रूपए मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 03 हजार रूपए किया जाएगा।

भोजन बनाने वाले रसोईयों के वेतन में वृद्धि 

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 01 हजार 05 सौ को बढ़ाकर 01 हजार 08 सौ रू. प्रति माह किया जाएगा। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 25 सौ रू से बढ़ाकर 28 सौ रू प्रति माह किया जाएगा। राज्य के पर्व-त्यौहार, आपत्ति विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 06 हजार 300 रूपए से अधिकतम 06 हजार 420 रूपए प्रति माह की वृद्धि की जाएगी।

गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को भी मानदेय 

स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रूपए एवं सदस्यों को 500 रूपए मानदेय दिया जाएगा। इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढाकर 50 हजार किया जाएगा। इसके लिए बजट में 38 करोड का प्रावधान। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं उच्च गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 01 हजार करोड़ का प्रावधान।

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